अंबिकापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिन्दल के मार्गदर्शन में पीएलवी. मोना सोनी ने 15 जुलाई को आकाशवाणी चौक अंबिकापुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों को बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-ए में निश्शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2009 में निश्शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, जिसकी धारा 3 में प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निश्शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में किसी बालक को टीसी नहीं मिलने के कारण स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही कोई स्कूल किसी बच्चे को टीसी देने का मना करेगा। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार किसी बालक को कैपिटेशन फीस देने की बाध्यता नहीं है।
टीसी नहीं मिलने के कारण कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश से नहीं हो सकता वंचित आकाशवाणी चौक में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

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