अंबिकापुर। नगर पालिक निगम के आयुक्त विजय दयाराम के. ने समय-सीमा की बैठक में कई वर्षों से संपत्ति कर, समेकित कर अदा नहीं करने वाले करदाताओं को बिल नोटिस, डिमांड नोटिस के पश्चात कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। करदाताओं से संपत्ति कर, समेकित कर की वसूली हेतु सख्ती बरतने निर्देशित किया गया है। वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर, समेकित कर के एक लाख से ऊपर के बकायादार बिल नोटिस एवं डिमांड नोटिस जारी करने के बाद भी यदि संपत्ति कर, समेकित कर का भुगतान नहीं करते हैं तो निर्धारित समयावधि के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उक्त बकायेदारों का नाम समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में ऐसे कुल 21 बकाएदारों का चिन्हांकन किया गया है।
विदित हो कि पिछले बार इस तरह की कार्रवाई के दौरान लंबे समय से संपत्ति-समेकित कर का भुगतान नहीं कर रहे बकायेदारों से लगभग 45 लाख रुपये की वसूली करने में निगम के अधिकारियों को सफलता मिली थी। वर्ष 2021-22 में लगभग 82 प्रतिशत संपत्ति कर व समेकित कर की वसूली की गई थी। वर्ष 2022-23 में नवीन सर्वे के बाद कुल मांग 12.61 करोड़ का आंकलन किया गया है एवं लगभग 20 प्रतिशत की वसूली की गई है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई प्रस्तावित संपत्ति कर व समेकित कर की वसूली प्रतिशत में वृद्धि लाने का प्रयास है।
संपत्ति-समेकित कर का भुगतान नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई समय-सीमा की बैठक में एक लाख से ऊपर के 21 बकाएदारों का चिन्हांकन

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