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छत्तीसगढ़

लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी बीज विक्रय पर कार्रवाई मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं, स्टॉक पंजी भी अपूर्ण


वाड्रफनगर। खरीफ वर्ष प्रारंभ होने के साथ किसान खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। बीजों की खरीदी विभिन्न विक्रेताओं से करके किसान बुआई करते हैं। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में बीज उर्वरक एवं कीटनाशक की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु विकासखंड स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा वाड्रफनगर के निजी एवं सहकारी दुकानों, प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। विकासखंड के पांच दुकानों के निरीक्षण दौरान वाड्रफनगर में जायसवाल कृषि परामर्श केंद्र, यादव ब्रदर्स, महामाया कृषि सेवा केंद्र, प्रिया बीज भंडार एवं अंजनी कुशवाहा द्वारा अनियमितता पाए जाने पर बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के तहत विक्रय प्रतिबंधित करके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इनके द्वारा लायसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी बगैर नवीनीकरण कराए बीजों का विक्रय किया जाना, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना, तथा स्टॉक पंजी अपूर्ण होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान भूपेश गुप्ता निरीक्षक, मयंक सिंह, संजय कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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