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छत्तीसगढ़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने छात्राओं को दी लीगल एड की जानकारी


अंबिकापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिंदल ने मंगलवार को होलीक्रॉस वूमेन कॉलेज अंबिकापुर की छात्राओंं को एडोन कोर्स के संबंध में लीगल एड की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुव्र्यवहार या बेगार का सताए हुए, स्त्री या बालक को मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ को अंधत्व, कमजोर दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण हास चलने संबंधी निर्योग्यता, मानसिक रुकावट, मानसिक अस्वस्थता अनापेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, भूकंप या औद्योगिक विनाश की दवाओं के अधीन सताए हुए व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी एक लाख 50 हजार रुपये से कम वार्षिक आय है, उसे निश्शुल्क विधिक सहायता प्राप्त होती है।
होलीक्रॉस वूमेन कॉलेज की अंकिता गुप्ता, बिंदावती राजवाड़े, ईषा मिंज, अंकिता तिग्गा, रितु कुंभकार, मालती राजवाड़े, मानसी केशरी, हिना एक्का, एरिका, नेहा एक्का, ज्योति मिंज, प्रिया सिंह, अंचला मिंज को यह भी जानकारी दी गई कि छग राज्य विधिक सेवा विनियम 2003 के विनियम 15 के अनुसार विधिक सेवा में किसी भी विधिक कार्रवाई के संगत न्यायालय फीस का संदाय आदेशिका तथा सभी अन्य प्रभार किसी भी विधिक कार्रवाइयों के प्रारूप बनाने, तैयार करने, दाखिल करने तथा विधिक कार्रवाई में विधि व्यवसायी द्वारा अभ्यावेदन, विधिक कार्रवाइयों में निर्णयों, आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राप्त करने तथा उनकी पूर्ति करने की लागत, विधिक कार्रवाइयों में (कागज, दस्तावेजों के अनुवाद एवं मुद्रण को सम्मिलित कर) कागज पुस्तिका की लागत एवं उनके अनुशांगिक खर्चे, छग राज्य विधिक सेवा नियम 2002 के विनियम 22 के अनुसार कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, साक्षियों तथा पेपर बुक के व्यय, वकील फीस और विधिक कार्रवाइयों के संबंध में देय अन्य समस्त प्रभार, विधिक कार्रवाइयों में विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व के माध्यम से, विधिक कार्रवाइयों में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य की टिप्पणियों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय द्वारा विधिक कार्रवाइयों में पेपर बुक तैयार करना जिसमें दस्तावेजों का मुद्रण, टंकण तथा अनुवाद सम्मिलित है, विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण द्वारा तथा किसी विधिक मामले में विधिक सलाह देकर भी प्रदान की जाती है। श्री जिंदल ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होते हुए या यह दुव्र्यपदेशन या कपट द्वारा निश्शुल्क विधिक सेवा प्राप्त करता है उसकी परिस्थितियों में किसी तात्विक परिवर्तन होने पर उसके दुराचरण, अपराध या उपेक्षा होने की दशा में विधिक सेवा अधिवक्ता के साथ सहयोग न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए गए विधि व्यवसायी से भिन्न को नियोजित करने की दशा में सिविल कार्रवाइयों के मामले में सिवाय, सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की दशा में जहां अधिकार दायित्व बचा रहता है, विधिक सेवा हेतु आवेदन पत्र या प्रश्नगत मामले को विधि या विधिक सेवा की आदेशिका का दुरूपयोग होना पाए जाने की दशा में नोटिस देने पर जवाब से असंतुष्टि की दशा में विधिक सेवा वापस की जा सकती है।  

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