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छत्तीसगढ़

लाइनमैन की नौकरी के नाम पर 7.24 लाख की ठगी, एक गिरफ्तार दो फरार फ्राड का मोनो लगा देंगे


अंबिकापुर। बिजली विभाग में लाइनमैन की नौकरी लगवाने का झांसा देकर कॉलेज के छात्र से सात लाख 24 हजार 200 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। घटना की रिपोर्ट ग्राम बकना खुर्द निवासी प्रकाश पैकरा ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस में आरोपितों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, दो फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस लगी है।
जानकारी के मुताबिक बकना खुर्द निवासी प्रकाश पैकरा पिता करमू राम बीए का छात्र है। बीते पांच-छह सितंबर 2021 को गांव का सुमीत पैकरा पिता सुखराम शाम लगभग सात बजे प्रकाश के घर आकर बताया कि वह बिजली विभाग में लाइनमैन के लिए आवेदन भरा है। उसने प्रकाश को भी आवेदन पत्र भरने के लिए प्रेरित किया और कहा कि बिजली विभाग में उसकी अच्छी जान-पहचान है, ले-देकर उन्हें पक्की नौकरी मिल जाएगी। इसके एवज में होने वाले खर्च के बारे में जानकारी देकर वह उसे अपने झांसे में ले लिया। प्रकाश ने जब नौकरी के लिए आवेदन फार्म मांगा तो उसने 10 हजार रुपये देने के लिए कहा। छह सितंबर को प्रकाश ने सुमीत को 10 हजार रुपये दे दिया, शेष रकम आरोपित ने ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद देने की बात कही थी। इसके बाद आरोपित सुमीत पैकरा व अमित पैकरा पिता शिवशंकर निवासी बकना खुर्द ने नकद एक लाख 10 हजार रुपये व दो लाख 67 हजार 600 रुपये कुल तीन लाख 77 हजार 600 रुपये ले लिए। पुन: जब आरोपितों ने रुपये की मांग की तो उसने नौकरी नहीं लगने तक रुपये देने में असमर्थता जताई। इसके बाद अंबिकापुर के केदारपुर मोहल्ले में रहने वाले मिरगांक सिन्हा पिता सुनील सिन्हा ने फोन करके प्रकाश को विश्वास दिलाया कि उसकी नौकरी पक्की है, भरोसा रखे। इसके बाद प्रकाश ने नौकरी व भविष्य संवरने के लालच में आकर अमित पैकरा के खाते में फोन पे से दो लाख 24 हजार रुपये व मिरगांक के खाते में फोन पे से एक लाख 22 हजार 600 रुपये खाते में ऑनलाइन भेजा। इसके बाद भी बिजली विभाग के लाइनमैन की चयन सूची में उसका नाम नहीं आया। ठगी का एहसास नहीं होने पर जब उसने आरोपितों से रुपये वापस करने कहा तो मिरगांक ने एक एग्रीमेंट कराया जिसमें यह लिखवाया गया कि वह घर के काम से पैसा दिया है, जितना पैसा दिया है उसे वापस कर देगा। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच की और रुपये देने का प्रमाण सामने आने पर आरोपितों के विरूद्ध धारा 420, 34 का मामला दर्ज किया है।

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