राजपुर। छेड़छाड़ के एक आरोपित को स्थानीय पुलिस ने नागपुर, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है, घटना पांच मार्च की है। पीडि़ता ने पुलिस को दिए गए लिखित आवेदन में बताया था कि वह किराए के मकान में दुकान संचालित करती है। वर्ष 2020 में रितेश गोपाल राव मोडे निवासी नागपुर महाराष्ट्र से उसका जान-पहचान हुआ था, जिससे वह कभी-कभार कुछ सामान भी क्रय करती थी। बीच-बीच में उनका मोबाइल फोन से बात होता था। पांच मार्च की सुबह करीब 06.30 बजे आरोपित रितेश गोपालराव मोडे उसके घर में घुसकर दोस्ती करना छोड़ दी हो कहकर बेइज्जत करने की नीयत से हाथ पकड़कर खींचने लगा। हल्ला सुनकर उसकी सहेलियां आईं और बीच-बचाव की। रिपोर्ट पर पुलिस ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और आरोपित के खिलाफ धारा 354, 451 का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित रितेश गोपालराव मोडे पिता गोपालराव मोड 34 वर्ष निवासी सी/ओ हर्बल विघ्न फ्लेट नंबर 405 बेलतरोड़ी, नागपुर (अर्बन) महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कार्रवाई में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह, अश्विनी पांडेय, सउनि अरविंद प्रसाद, प्रधान आरक्षक पंकज पोर्ते, विष्णुकांत मिश्रा, महिला प्रधान आरक्षक बसंती खूंटे, विजय सिंह, पवन सिंह, लखेश्वर पैकरा, महिला आरक्षक अनुपमा कपूर शामिल थे।
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