samvaad
छत्तीसगढ़

नगरीय निकायों के साप्ताहिक बाजारों में लागू हुआ प्रतिबंध, बिकेंगी जरूरी सामग्रियांग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजार खुले स्थानों में होंगे संचालित, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

बलरामपु/ वर्तमान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के प्रसार के कारण बलरामपुर-रामानुजगंज में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़ व कुसमी में नाइट कर्फ्यू रात को 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। किंतु उक्त अवधि में थोक माल, वेयरहाउस,कार्गाे, फल-सब्जी लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगी। साथ ही जिला एवं ब्लाक मुख्यालय तथा नगरीय क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजारों में अति आवश्यक वस्तु जैसे फल-सब्जी, दूध, पशु आहार, कृषि उपकरण, मेडिकल दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दुकान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों में प्रतिबंधों के लागू होने के संबंध में भ्रम की स्थिति है, जबकि निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रतिबंध विकासखण्ड मुख्यालय व नगरीय क्षेत्रों के हाट-बाजारों के लिए लागू होगा। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजार बड़े व खुले स्थान में संचालित होंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। बड़े व खुले स्थान से आशय है कि वर्तमान में संचालित हाट-बाजार से तीन गुने बड़े एवं खुले स्थान में हाट-बाजार लगेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न अधिनियमों के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply