छत्तीसगढ़

कोरोना की बढ़ी रफतार,सूरजपुर जनपद क्षेत्र में भी नाइट कर्फ्यू 00 आंगनबाड़ी,स्कूल ,कालेज सब बन्द

सूरजपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने  बताया कि कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। सूरजपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण दर 05 प्रतिशत से अधिक पाये जाने के फलस्वरूप जनपद पंचायत सूरजपुर क्षेत्रांतर्गत रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।जनपद पंचायत सूरजपुर क्षेत्र के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं, को आगामी आदेश पर्यन्त बंद करने हेतु आदेशित किया जाता है, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित रहेंगे। इसके लिए शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति  होगी। जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेगे। जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत जिम, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा।जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत समस्त स्कूलों को आवश्यकता पड़ने पर 15-18 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य हेतु स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा। जनपद पंचायत सूरजपुर के सभी सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों के संचालन नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर प्रतिदिन अपलोड करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सास लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड- 19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा।

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