0 बस व रेलवे स्टेशन सहित अंतर्राज्यीय बैरियर पर टेस्टिंग के निर्देश
सूरजपुर। कोविड-19 व ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम हेतु जिले में कवायद प्रारम्भ कर दी गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बैठक के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ राहुल देव, संयुक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी एवं सीएमएचओ डॉ आरएस सिंह को जिला में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड टीकाकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए। ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 तथा ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कोविड अनुरूप व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसमें मॉस्क तथा सेनेटाइजर के उपयोग सहित सोशल डिस्टेसिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गया है।कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विकासखण्डों, अंतर्राज्यीय बैरियर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर जांच करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने जिला उद्योग विभाग, खनिज अधिकारी एवं एसईसीएल भटगांव, विश्रामपुर में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कोविड जांच होने के पश्चात सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोविड जांच कराना होगा।
0 दो सौ से अधिक की मौजूदगी पर कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के परिपालन में तथा पिछले जारी आदेश मे आंशिक संशोधन करते कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें जिला में कोविड-19 एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक, खेलकुद, सामाजिक एवं अन्य समस्त प्रकार के आयोजनों तथा नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर कोविड एप्रोप्रिएट विहेवियर जैसे मास्क, सेनेटाईजर का प्रयोग, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन आदि के शर्त पर एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, तथा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जायेगी।
0 जारी किया गया हेल्प लाइन नम्बर
जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कंट्रोल रूम हेल्प लाइन नम्बर जारी किया है। 9329348574,9329354490, 9111033446, 9302728125 जिसमें 24 घण्टे संपर्क किया जा सकता है।
0 सुरक्षा नियमों का पालन करने कलेक्टर की अपील
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने सभी नागरिकों से कोरोना प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण से तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जरूर पहनने, हाथों को बार-बार धोते रहने, सैनिटाइज करते रहने और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि जिन नागरिकों ने अभी तक अपना टीकाकरण नहीं करवाया है, वे टीकाकरण जरूर करवाएं लें। सावधानी, जागरूकता और नियमों के पालन से ही कोविड के खतरनाक तीसरी लहर के संक्रमण से सुरक्षा संभव है।
