वन अधिकार पट्टा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, पूर्व में जारी तिरंगा पट्टा का निराकरण एवं केसीसी जारी करने सहित विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा
कोरिया – जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उसके आश्रित ग्रामों में 02 अक्टूबर से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर श्री श्याम धावड़े द्वारा जिले के सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और जनपद पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किये गए है। उन्होने कोविड-19 हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश दिये।
ग्राम सभा में भूमिहीन परिवारों का सत्यापन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, पोषण अभियान, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।
कलेक्टर श्री धावड़े द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभा में वन अधिकार पट्टा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, पूर्व में जारी तिरंगा पट्टा राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कोविड – 19 टीकाकरण, भूमिहीन कृषि मजदूरों को भूमि आबंटन, केसीसी, निजात कार्यक्रम अंतर्गत नशा मुक्ति उन्नमूलन पर चर्चा की जाये। इसी तरह ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएं। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जाएं। पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन सूची का वाचन किया जाएं और ग्राम सभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूप रेखा तैयार किये जाने, विगत वर्ष में किए गए मिशन अन्त्योदय सर्वे के संबंध में चर्चा की जाएं।
इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएं। ग्राम गोठानों के प्रबंधन एवं संचालन, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा,गरूवा,घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्याे की प्रगति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही की जाएं। ग्रामीण सचिवालय के संचालन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उनके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएं।
इसी क्रम में महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोषण अभियान, सिटिजन चार्टर के संबंध में चर्चा, जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम के प्रत्येंक घर, शाला, आंगनबाड़ी केंद्रों, आश्रम शाला, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो आदि में नल जल प्रदाय योजना द्वारा शुद्ध जल प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की जाए तथा जल स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की जाएं। जल प्रदाय योजना हेतु ग्रामों की पेयजल योजनाओं को क्रियान्वयन, घरेलू कनेक्शन प्रदाय करने का कार्य, भू-जल स्त्रोतों के स्थायी करण का कार्य, गंदे जल के निपटान का कार्य, जल स्त्रोतो के गुणवत्ता का परीक्षण कार्य, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निराकरण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाया जाएं।
ग्राम सभा में स्वामित्व योजना तथा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के संबंध में भी चर्चा की जाएं। ग्राम सभा में पटवारी द्वारा खसरा बी-01 पढ़ा जाएं। डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ई-कोर्ट के संबंध में और ई नामांतरण प्रक्रिया के बारे में पटवारी द्वारा जानकारी दिया जाएं। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं एसईसीसी 2011 की सूची में उनके उत्तराधिकारी के नाम सूची में नहीं है, ऐसे हितग्राहियों को ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत उनके उत्तराधिकारी का चयन किया जाएं। भूमिहीन परिवारों को ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापित किया जाए।
नवीन गठित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु सूची का अनुमोदन, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं खुले में जलाने को बैन करने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया जाएं एवं दंड का भी प्रावधान, ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाने संकल्प लेने, अनुपयोगी शौचालय को उपयोगी बनाने, आत्मा योजनांतर्गत कृषक मित्रों का चयन, एनआरएलएम अंतर्गत विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान, कमजोर वर्ग के परिवारों के स्व सहायता समूहों में समावेशन सहित अन्य विषयों पर चर्चा किया जाएं।
