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छत्तीसगढ़

नियमों के उल्लंघन पर इफको ई-बाजार प्रतिबंधित


अम्बिकापुर /खरसिया नाका स्थित इफको ई-बाजार के संचालक द्वारा नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं करने पर उर्वरक व पोषक तत्वों के स्कंध की बिक्री पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप संचालक कृषि श्री एम.आर. भगत ने बताया है कि कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार उर्वरक विक्रताओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में 15 सितंबर 2021 को उर्वरक निरीक्षक सहित टीम के द्वारा अम्बिकापुर के खरसिया नाका स्थित इफको ई-बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता द्वारा क्रेता को कैश मेमो (रशीद) जारी न करना, उर्वरक भण्डारण व वितरण पंजी का संधारण, क्रेता को रशीद बुक जारी नहीं करना तथा उर्वरक निरीक्षक को आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराना पाया गया। इसके साथ ही विक्रेता द्वारा बोर्ड पर स्कंध व विक्रय दर को प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।

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