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छत्तीसगढ़

बढ़ी दर से वसूल की गई फीस स्कूल को 7 दिन में करना होगा वापस

*अम्बिकापुर / कोरोना महामारी के दौर में शहर के एक निजी स्कूल द्वारा शिक्षण शुल्क सहित अन्य मदो में बढ़ोत्तरी कर छात्र -छात्राओं से फीस वसूलने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बढ़ी हुई फीस की वापसी 7 दिन में करने के आदेश जारी किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार अशासकीय स्कूल ओरिएण्टल पब्लिक स्कूल अम्बिकापुर द्वारा विभिन्न मदो में तथा बढ़ी हुई दर से फीस वसूल किये जाने की जांच कराई गई जिसमें शैक्षणिक सत्र 2020 -21 एवं 2021 -22 में विभिन्न मदो में फीस बढ़ोत्तरी की पुष्टि हुई जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरीत है। उच्च न्यायलय के निर्णय के अवहेलना के कारण ओरिएण्टल पब्लिक स्कूल अम्बिकापुर द्वारा शाला विकास मद तथा अनुरक्षण मद में वसूल किये गए अत्तिरिक्त शुल्क तथा बढ़ी हुई दर से वसूल किये गए शिक्षण शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाई जाती है।

आदेश में स्कूल प्रबन्धन को चेतावनी दी गई है कि उच्च न्यायलय के निर्णय की अवहेलना की पुनरावृत्ति होती है तो संस्था की सीबीएसई की संबद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाएगी।

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