छत्तीसगढ़

अनुकंपा नियुक्ति में सीमा बंधन शिथिल

अम्बिकापुर / प्रदेश में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्त हेतु प्रावधानित 10 प्रतिशत की सीमा बंधन को 31मई 2022 तक शिथिल कर दिया गया है। इससे अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत पदों का सीमा बंधन होने के कारण शासन के कतिपय विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है। इसलिए सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से पूर्व में जारी परिपत्र 14 जून 2013 के बिंदु 8 में प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक शिथिल किया जाता है।

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