अम्बिकापुर /छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदŸा शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 से 12 तथा 14 से 15-क की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की विकास खंडवार पंचायतों में उल्लेखित त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तत्पश्चात् 12 मार्च 2021 तक प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसी दिन तक प्रशिक्षण के लिए आधार पत्रक तैयार किए जाएगें तथा दावा या आपŸिा प्राप्त किए जाएंगे। विधानसभावार निर्वाचक नामावली की दो प्रतियांक प्राप्त कर जनपद पंचायतवार भागों का बांटा जाएगा। दिनांक 17 मार्च 2021 तक पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 23 मार्च 2021 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डो का सत्यापन कर आधार पत्रक तैयार किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 तक प्रारंभिक निर्वाचन नामावली के आधार पत्रक अनुसार पीडीएफ आॅनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जाएगा। व मुद्रण कर जांच किया जाएगा। 3 अप्रैल तक चेकलिस्ट की जांच की जाएगी तथा त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। दिनांक 5 अप्रैल2021 तक जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली के अनुबंधित मुद्रणालयों को मुद्रण के लिए सौंपा जाएगा। 6 अप्रैल 2021 तक जनपद पंचायत वार मुद्रित निर्वाचक नामावली प्राप्त किया जाएगा तथा उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। 9 अप्रैल 2021 तक निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियाॅ प्राप्त करने के कार्य की शुरूवात की जाएगी। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 अपै्रल 2021 को समय अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी। प्राप्त दावों एवं आमत्यिों का निपटारे की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2021 को निर्धारित किया गया है। निराकरण आदेश जारी होन के 5 दिवस के भीतर दावे एवं आपत्तियों के निराकण आदेश के विरूद्ध अपील करने एवं अपील अधिकारी द्वारा निराकरण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 30 अप्रैल 2021 तक परिवर्धन, संशोधन विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि साॅफ्टवेयर में करना होगा। 1 मई 2021 तक ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सचियों एवं पीडीएफ तैार करना एवं पीडीएफ मुद्रण हेतु जिलाा निर्वाचन अधिकारी को सौंपना होगा। 3 मई 2021 तक अनुपूरक सूचिाॅ मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोड़ा जाना है। इसी प्रकार 5 मई 2021 तक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाना है।
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