अम्बिकापुर / बकरी पालन व्यवसाय को फायदेमंद बनाने तथा बकरी खरीदी बिक्री में बिचैलियों की भूमिका समाप्त करने के उद्देश्य से अब जिले के सभी जनपदों के बड़े साप्ताहिक बाजारों में बकरी मंडी शुरू किया जाएगा। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने बकरी मंडी शुरू करने हेतु आवश्यक नियम एवं शर्ते लागू की है। बकरी मंडी संचालन हेतु पंचायत के सहमति से बड़े साप्ताहिक बाजार का चयन करना होगा। मंडी साप्ताहिक बाजार स्थलसे अलग होगा। बकरी मंडी हेतु नोडल विभाग पशुधन विभाग होगा। मंडी में 5 सदस्यीय समिति का गठन होगा। बकरी ख़रीदी बिक्री हेतु समिति क्रय विक्रय पत्रक तैयार करेगी और एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगी
प्रतिनिधि बकरी क्रय बिक्रीनके काम देखेगा और रसीद भी कटेगा। रसीद में बकरी का वजन, रंग ,उम्र, सींग, दांतो की संख्या इत्यादि शामिल होगा। मंडी में प्रति बकरी खरीदी बिक्री हेतु निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। मंडी स्थल तक बकरी या बकरा को ले जाने की जिम्मेदारी किसान या विक्रेता की होगी तथा बिक्री उपरांत बकरी या बकरा को ले जाने की जिम्मेदारी खरीददार की होगी। मंडी स्थल में चारा की व्यवस्था विक्रेता को करनी होगी जबकि पानी की व्यवस्था समिति करेगी। मंडी में बकरियों के खरीदी बिक्री के उपरांत ही मंडी शुल्क लिया जाएगा। खरीदी बिक्री नही होने पर मंडी शुल्क नही लिया जाएगा। मंडी में बिक्री स्थल में पशुओ का स्वास्थ्य जांच शिविर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा लगाया जाएगा।
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