अम्बिकापुर / समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया है कि चयन समिति द्वारा चयनित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर में कक्षा 10वीं की छात्रा पूजा सिंह, पिता श्री चक्रधर सिंह के संबंध में दावा आपत्ति 7 दिवस के अंदर आमंत्रित किया गया है। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है जिन्हे सम्बल प्रदान करने के लिए माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाता है।क्षितिज अपार संभावनाएं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित
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