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छत्तीसगढ़

पटाखा फोड़ने के लिए समयसीमा निर्धारित, व्यापारियों में नाराजगी

पटाखा फोड़ने के लिए समयसीमा निर्धारित, व्यापारियों में नाराजगी
अ िबकापुर।दीपावली से महज पांच दिन पूर्व पटाखों के लिए जारी किये गए दिशा निर्देशों पर पटाखा व्यवसायियों ने नाराजगी जताई है। व्यवसायियों द्वारा काफी पहले से पटाखे मंगाए जा चुके हैं, हालांकि कोरोना के कारण पहले ही दुकानदारों ने पिछले बार की तुलना में इस बार कम पटाखे मंगाए हैं परन्तु अब शासन द्वारा पटाखा फोड़ने के लिए समयसीमा निर्धारित करने और अन्य प्रकार की रोक लगाए जाने से पटाखा व्यवसायी निराश भी हैं और नाराज भी हैं। व्यवसायियों ने सरकारी आदेश होने पर उसका पालन करने की बात तो कही है परन्तु लोगों में दिख रहे उत्साह को लेकर वे भी आश्वस्त हैं कि प्रतिबंध का ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा।
विदित हो कि सोमवार शाम को राज्य शासन के मु य सचिव आरपी मंडल ने पटाखा बिक्री व फोड़ने के समय को लेकर न्यायालय तथा एनजीटी के आदेश के अनुसार दिशा निर्देश जारी किये थे जिसमें दीपावली के साथ ही छठ, गुरूपर्व, क्रिसमस एवं नववर्ष के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। इन सब त्योहारों में से सबसे ज्यादा पटाखों की बिक्री व उपयोग दीपावली पर ही होता है जो कि अब महज 4 दिनों के बाद है ऐसे में दीपावली के ठीक पूर्व इस दिशानिर्देश को लेकर पटाखा व्यवसायी नाराज हैं। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार इन सभी पर्वों के लिए हरित पटाखों की बिक्री लायसेंसधारी दुकानों से होगी तथा इन त्योहारों में लड़ियों के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। दीपावली के साथ ही सभी त्योहारों के लिए मात्र दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की छूट दी गई है परन्तु सभी का समय अलग-अलग निर्धारित किया गया है। दीपावली के लिए रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की छूट दी गई है। वहीं छठ पर्व के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक लिए आतिशबाजी हेतु अनुमति प्रदान की गई है। गुरु पर्व पर भी रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं क्रिसमस व नववर्ष के लिए मात्र 35 मिनट ही आतिशबाजी करने की छूट दी गई है जो रात 11.55 से रात 12.30 बजे तक के लिए निर्धारित की गई है।

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