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छत्तीसगढ़

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन की दर निर्धारित

अम्बिकापुर / श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियो के लिए वेतन की नई दरें निर्धारित कर दी गई है जो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक देय है। अनुसूचित नियोजन के जोन ‘‘ब’’ के अकुशल श्रमिक को अब 9220 रूपए प्रतिमाह तथा 354.62 रूपए तथा जोन ‘‘स’’ के अकुशल श्रमिक को 8960 रूपए तथा 344.62 रूपए प्रतिदिन पाश्रमिक मिलेगा। इसी प्रकार जोन ‘‘ब’’ के अर्धकुशल श्रमिक को अब 9870 रूपए प्रतिमाह तथा 379.62 रूपए जोन ‘‘स’’ के अर्धकुलश श्रमिक को 9610 रूपए प्रतिमाह तथा 369.62 रूपए, जोन ‘‘ब’’ के कुशल श्रमिक को 10650 रूपए प्रतिमाह तथा 409.62 रूपए जोन ‘‘स’’ के कुशल श्रमिक को 10390 रूपए प्रतिमाह तथा 399.62 रूपए प्रतिदिन, जोन ‘‘ब’’ के उच्च कुशल श्रमिक को अब 11430 रूपए प्रतिमाह तथा 439.62 रूपए तथा जोन ‘‘स’’ के उच्च कुशल श्रमिक को 11170 रूपए प्रतिमाह तथा 429.62 रूपए प्रतिदिन पाश्रमिक मिलेगा।
विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं कर्मचारियों के लिए ‘‘ब’’ के अकुशल श्रमिक को अब 9220 रूपए प्रतिमाह तथा 307.33 रूपए तथा जोन ‘‘स’’ के अकुशल श्रमिक को 8960 रूपए तथा 298.67 रूपए प्रतिदिन पाश्रमिक मिलेगा। इसी प्रकार जोन ‘‘ब’’ के अर्धकुशल श्रमिक को अब 9870 रूपए प्रतिमाह तथा 329.00 रूपए जोन ‘‘स’’ के अर्धकुलश श्रमिक को 9610 रूपए प्रतिमाह तथा 320.33 रूपए, जोन ‘‘ब’’ के कुशल श्रमिक को 10650 रूपए प्रतिमाह तथा 355 रूपए जोन ‘‘स’’ के कुशल श्रमिक को 10390 रूपए प्रतिमाह तथा 346.33 रूपए प्रतिदिन, जोन ‘‘ब’’ के उच्च कुशल श्रमिक को अब 11430 रूपए प्रतिमाह तथा 381 रूपए तथा जोन ‘‘स’’ के उच्च कुशल श्रमिक को 11170 रूपए प्रतिमाह तथा 372.33 रूपए प्रतिदिन पाश्रमिक मिलेगा।

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