0 महिला को धमकाने के आरोप में कार्रवाई के लिए पहुंची थी पुलिस
*सूरजपुर । सप्ताह भर पूर्व तेलईकछार केनापारा की एक महिला को जमीन संबंधी विवाद पर धमकाते हुए जमीन छोड़ देने नही तो उसके बच्चों को मार देने की धमकी दी गई थी। जिसकी रिपोर्ट महिला के द्वारा जयनगर थेन में दर्ज कराई गई थी। जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया था । विवेचना के दौरान जानकारी हुई कि उक्त नंबर से रामबिलास भट्ठ के द्वारा धमकी दी गई थी जो ग्राम लब्जी में रहता है । मोबाईल पर धमकी देने के मामले को गभीरता से लेते हुए *पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जयनगर व रामानुजनगर की संयुक्त पुलिस टीम को आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए।
*जिस पर संयुक्त पुलिस टीम ग्राम लब्जी पहुंची ।जहां पुलिस टीम के द्वारा आरोपी से उपरोक्त मामले तथा मोबाईल के संबंध में पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगा। पुलिस टीम ने मोबाईल खोजने हेतु उसके घर की तलाशी लिया उसी दौरान जिस मोबाईल से धमकी दिया था वह मोबाईल मिला। एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान ही आरोपी रामबिलास के घर से दो पॉलिथिन में अवैध मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 480 ग्राम, 1 नग हिरण का खाल, 01 नग देशी कट्टा तथा एक पीले रंग के डब्बे में 7 लीटर महुआ शराब मिला जिसकी कुल कीमत 72 हजार 50 रूपये है।जिसे जप्त कर धारा 20 (बी) (2)बी एनडीपीएस एक्ट , 34 (2) आबकारी एक्ट, 171 भा.द.सं. , वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत् कार्यवाही करते हुए आरोपी रामबिलास भट्ठ ग्राम लब्जी, थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि हिरण के खाल को श्रीनगर के बाजार से किसी अज्ञात व्यक्ति से क्रय कर मांदर बनाने के लिए रखना, गांजा को कुछ दिन पहले उड़ीसा से आए एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदी कर क्षेत्र में पुडिया बनाकर तथा महुआ शराब को विक्री करना बताया। देशी कट्टा को कई वर्ष पहले अम्बिकापुर से खरीदना बताया जिसका कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया है । आरोपी के विरूद्व वर्ष 2003 में मारपीट, गाली गलौज व आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही हो चुकी है ।
इस कार्यवाही में एसआई बी.डी.यादव, एएसआई माधव सिंह, विराट विशी, आरक्षक अनिल सिंह, दिलीप कुमार साहू, गणेश सिंह, वेदप्रकाश राजवाडे, संतोष ठाकुर, देवान सिंह, महिला आरक्षक तेरेशा तिग्गा, सैनिक मानसाय सक्रिय रहे ।
