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छत्तीसगढ़

आज रात से निगम क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन, पूरे दिन बाजार में लगी रही भीड़


कोरोना का चेन तोडऩे के लिए २१ से २८ सितंबर तक रहेगाा लॉकडाउन, शहर के हर चौक चौराहों पर पुलिस तैनात

अंबिकापुर. अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में सोमवार की रात 9 बजे से 28 सिंतबर तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया। इस दौरान अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालोंं पर स त कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें बंद रहेगी। केवल दूध पालर्र, मडिकल दुकान, पेट्रोल पंप व पशु अहार की दुकानें जिला प्रशासन द्वारा दिए गए समय अवधी में ही खोलने का आदेश है। सब्जी सहित अन्य दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी। इस दौरान नियमों का पालन कराने के लिए शहर के हर चौक चौराहों के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र व चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। इस दौरान जिला प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ और छूट मिली है। अभी तक पेट्रोल पंप में केबल सरकारी वाहनों और इमरजेंसी मेडिकल वाहनों के लिए ही पेट्रोल- डीजल देने के लिए छूट थी। जिला प्रशासन ने इसमें संशोधित करते हुए मीडिया कर्मियों के लिए भी पेट्रोल पंप में छूट देने के लिए प्रावधान रखा है। वहीं लॉकडाउन लगने तक सोमवार की रात ९ बजे तक लोग जरूरी सामान खरीदते नजर आए। पूरे दिन बाजार में लोगों की भीड़ लगी रही। इस दौरान सोशल डिस्टिेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती रही। पर लोग बेपरवाह रहे।

जिले में १८ हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव
जिले में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक कुल मरीजो की सं या १८ हजार से ज्यादा हो गया है। १४ लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण स्थिति भयावह होती जा रही है। इसे रोकना जिला प्रशासन के लिए काफी चुनौती है। इसे हर लोगों की सहयोग से ही इस विकराल बीमारी से बचा जा सकता है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप को देखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर अंबिकापुर निगम क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा सोमवार की रात ९ बजे से लॉकडाउन किया गया है। यह लॉकडाउन २८ सितंबर तक चलेगा। कोरोना की चेन तोडऩे के लिए इस लॉकडाउन में कड़े नियम लागू किए गए हैं।

परीक्षार्थियों के लिए छुट्ट
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक अब पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी न्यूज़ पेपर छत्तीसगढ़ में राज्य से सीधे जाने वाले वाहन को प्रदान किया जाएगा। बाकी वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगी।

एसपी ने लोगों से की अपील
एसपी टीआर कोशिमा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शहर के हर चौक चौराहों पर एक-चार के जवान तैनात रहेंगे। वहीं शहर से लगे विभिन्न चेक पोस्टों पर पुलिस की तैनाती की गई है। इस दौरान एसपी ने लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना का चेन तोडऩे के लिए लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। लॉकडान का नियमों से पालन करें। मास्क लगाए रखें। अगर इमरजेंसी में किसी को निकलना है तो वह अपने साथ कार्ड या चिकित्सका द्वारा लिखी गई पर्ची साथ रखें।

दूध पार्लर और न्यूज़पेपर वितरक को छूट
21 सितंबर की रात 9 बजे से 7 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन दुग्ध पार्लरए दुग्ध वितरण और न्यूज़ पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी

खाद्य सामग्री के अलावा अन्य दुकानों में रही भीड़
एक सप्ताह के लिए किए गए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग खाद्य सामग्री के अलावा अन्य सामानों का भी भंडारन करने बाजार निकले। लोग सब्जी के लिए भी बाजार पहुंचे। ज्यादातर लोग आलू, प्याज खरीदा और एक सप्ताह किसी तरह की कोई परेशानी न हो इस वजह से लोग हर सामान को अधिक मात्रा में भंडारण किए।

इधर उत्तर पुस्तिका के लिए विद्यार्थी रहे परेशान
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का परीक्षा २२ सितंबर से ऑनलाइन होने वाला है। परीक्षार्थियों को इसके लिए विश्वविद्यालय व महाविद्यालय द्वारा उत्तरपुस्तिका नहीं दिया जा रहा है। परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए बाहर स्टेशनरी दुकान से उत्तरपुस्तिका खरीदने को मजबूर हैं। २१ सितंबर की रात से लॉकडाउन होने के कारण लोगों को उत्तरपुस्तिका के लिए भ जदोजहर करनी पड़ी। कई परीक्षार्थी व उनके अभिभावक स्टेशनरी दुकान पर उत्तरपुस्तिका खरीदते नजर आए। इस दौरान दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती रही। लोग उत्तरपुस्तिका के लिए परेशान रहे। वहीं इस संबंध में जब विश्विश्विद्यालय के रजिस्ट्रार विनोद एक्का से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल के कारण बच्चों को विश्विद्यालय व महाविद्यालय नहीं बुलाया जा सकता है। परीक्षार्थियों को पूर्व में भी उत्तरपुस्तिका के संबंध में निर्देश जारी किया गया था कि कोई भी ए-फोर साइज पन्ना को उत्तरपुस्तिका के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह मान्य रहेगा।

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