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छत्तीसगढ़

शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित


बलरामपुर / विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बलंगी श्री विकास कुमार गोभिल को शासन की महत्वाकांक्षी योजना कृषकों का धान खरीदी, नवीन पंजीयन एवं रकबा संशोधन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1665 के नियम 3(क),(ख) का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 3(क) का अशिष्टता से कार्य करने के कारण उप संचालक कृषि, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में श्री गोभिल का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी रामानुजगंज नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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