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छत्तीसगढ़

अत्यावश्यक सेवाओं से इंकार पर प्रतिषेध

अम्बिकापुर / राज्य शासन द्वारा लोकहित में अत्यावश्यक सेवाओं से इंकार पर प्रतिषेध लागू कर दिया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से अत्यावश्यक सेवाओं से इंकार पर प्रतिषेध लागू होगा। समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एंबुलेंस सेवाएं, पानी एवं विद्युत की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बीएम डब्ल्यू प्रबंधन को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है।

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