अम्बिकापुर 2 मार्च 2021/ कलेक्टर सरगुजा श्री संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री संजीव झा ने तम्बाकू के रोकथाम हेतु कोटपा अधिनियम 2003 के समस्त नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तम्बाकू उत्पाद के उपभोग को कम करने एवं जनसामान्य में जागरूकता हेतु ज्यादा से ज्यादा लोगों को तम्बाकू से दूरी बनाने के लिए निकट भविष्य में होने वाले शारीरिक, मानसिक बिमारी से बचने सतर्कता बरतने कहा। कलेक्टर ने कहा कि समस्त शासकीय एवं निजी संस्थानों में तम्बाकू निषेध संबंधी बोर्ड सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से लगाएं। एक सप्ताह के बाद बोर्ड नहीं लगाने वाले कार्यालयों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दल तम्बाकू के प्रयोग संबंधित सर्वे हेतु आयेगी और आकस्मिक निरीक्षण भी करेगी। कलेक्टर ने जला षिक्षा अधिकारी को निर्देषित करते हुए कहा कि समस्त निजी एवं शासकीय षिक्षण संस्थानों में धूम्रपान निषेध षिक्षण संस्थान एवं तम्बाकू मुक्त षिक्षण संस्था के बोर्ड लगवाने तथा 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचने पर कोटपा 2003 की धारा 06 बी अन्तर्गत अपराध है से संबंधित बोर्ड चस्पा कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही षिक्षण संस्थान परिसर के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नोडल अधिकारी डॉ0 शैलेन्द्र गुप्ता ने तम्बाकू के सेवन से ग्रसित लोगों के बारे में बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि तम्बाकू का सेवन करता है तो वह व्यक्ति इस बात को स्पष्ट करले कि उसको कैंसर, हार्ड ब्लाक, खून में थक्का जमना, नषों में सिथिलता की षिकायत आज नहीं तो कल निश्चित रूप से होगी। उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पूर्णतः प्रतिबंध है। धारा 6 (अ) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंध है। धारा 6 (ब) के तहत समस्त शिक्षण संस्थान के 100 गज (91 मीटर) की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंध है। उक्त नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही उल्लंघन करने पर नियमतः वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं जिम्मेदार होंगें।
कार्यषाला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर द्वय श्री एएल ध्रुव, सुश्री संतनदेवी जांगडे सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।