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छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत 12 दिसम्बर को

  अम्बिकापुर / न्यायालय में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में उल्लेखित प्रकरणों, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दवा, श्रम संबंधी वाद, विद्युत एवं जल संबंधी देयक, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व दीवानी आदि मामलों को आपसी समझौते के निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति या निकतम विधिक सेवा संस्थान से सम्पर्क किया जा सकता है। इस संबंध में से दूरभाष नम्बर 07774-236203 सम

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