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छत्तीसगढ़

तथ्यहीन आरोप पर शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये अर्थदंड


अंबिकापुर। बेबुनियाद और आधारहीन शिकायत कर विभाग पर झूठे लांछन लगाने व शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के कारण मनरेगा लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता पर पांच हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। लोकपाल ने बताया कि अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी के द्वारा लिखित शिकायत दी गई कि वर्ष 2015-16 में अंबिकापुर जनपद के ग्राम पंचायत जोगीबांध के केराकछार में चम्पा नाला पुलिया से दयाराम के घर तक रोजगार गारंटी योजना के तहत एक हजार मीटर मिट्टी सड़क के निर्माण कार्य में 9 लाख 81 हजार की धनराशि फर्जी बिल लगाकर राशि आहरित की गई है। लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता एवं अनावेदकों के बयान दर्ज कर स्थल जांच एवं प्रकरण के संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन में उन्होंने पाया कि प्रकरण से संबंधित कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है एवं स्वीकृत राशि खर्च नहीं हुआ है।

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