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छत्तीसगढ़

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण हेतु जारी हुआ आदेश 0 सामूहिक आयोजनों हेतु अनुमति आवश्यक 0 नियमो की अनदेखी पर होगी कार्रवाई


सूरजपुर। जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी आदेश के तहत जिले में सभी प्रकार के जुलूस रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजन की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। वही  किराना व अन्य सभी प्रकार के दुकान, जिम, सिनेमा और थियेटर, होटल और रेस्टोरेंट, आडिटोरियम सभी विवाह स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में कोविड की समुचित व्यवहार का पालन करने की शर्त पर स्थल की क्षमता के एक तिहाई तक ही व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति होगी। साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान के सामने शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु चिन्हांकन करना सुनिश्चित करेगें व प्रतिष्ठान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण एवं कोविड टेस्ट कराना आवश्यक होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, दुकानों आदि में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग आदि कोविड समुचित व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर पान-गुटका इत्यादि खाकर एवं अन्यथा थुकना प्रतिबंधित रहेगा।     उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान एवं व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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