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छत्तीसगढ़

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में निजी बीज विक्रेता द्वारा बिना पी.सी. (सोर्स सर्टिफिकेट) के बीज विक्रय किये जाने पर की गयी कार्यवाही

वाड्रफनगर ,:खरीफ वर्श प्रारम्भ के साथ किसान खेतों की तैयारी में जुटा हुआ है, एवं बीजों की खरीदी विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से खरीद कर बुआई करता है। जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में बीज उर्वरक एवं कीटनाशी की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु विकास खण्ड स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा विकास खण्ड- वाड्रफनगर के निजी एवं सहकारी दुकानों / प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विकास खण्ड के पाँच दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसके तहत वाड्रफनगर के विक्रेता में जायसवाल कृषि परामर्ष केन्द्र वाड्रफनगर में यादव ब्रदर्स, वाड्रफनगर में महामाया कृषि सेवा केन्द्र, वाड्रफनगर में प्रिया बीज भण्डार वाड्रफनगर एवं में अंजनी कुशवाहा, वाड्रफनगर द्वारा अनियमितता पाये जाने पर बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के तहत विक्रय प्रतिबंधित करके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिनके द्वारा लायसेंस अवधि समाप्त होने उपरान्त बगैर नवीनीकरण कराये ही बीजों का विक्रय किया जाना, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं होना, तथा स्टॉक पंजी अपूर्ण पाया गया।

निरीक्षण के दौरान श्री भुपेश गुप्ता, निरीक्षक, श्री मयंक सिंह, श्री संजय कुशवाहा एवं अन्य अधिकारी

उपस्थित थे।

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