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छत्तीसगढ़

बंधक श्रमिकों को आर्थिक सहायता


अम्बिकापुर /
 नियोजकों से अवमुक्त बंधक श्रमिकों को नवीन पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने एवं बंधक श्रम नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही का प्रावधान है। प्रावधान के अनुसार अवमुक्त बंधक श्रमिकों को तत्काल 20 हजार रुपये प्रदान की जाएगी। बंधक श्रमिक पुनर्वास हेतु वयस्क पुरुष बंधक श्रमिक के लिए सहायता राशि 1 लाख रुपये देय होगी, जो हितग्राही की सहमति से किसी वार्षिक योजना में जमा कराई जा सकेगी। भिक्षावृत्ति रैकेट से विमुक्त बच्चें या अन्य विमुक्त बच्चें एवं विमुक्त महिला बंधक श्रमिक के लिए पुनर्वास सहायता राशि 2 लाख रुपये देय होगी। ट्रॉन्सजेण्डर, महिला या बच्चे जो मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसी आदि, यौन उत्पीड़ित विमुक्त बंधकों को 3 लाख रुपये पुनर्वास सहायता राशि देय होगी।

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